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Chandigarh News : सौ मीटर की अनुमति भी मिली तो वैध हो जायेगी चंडीगढ़ की कार्रवाई : विनीत जोशी

नया गांव ईएसजेड मुद्दा
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नया गांव घर बचाओ मंच के अध्यक्ष विनीत जोशी बृृहस्पतिवार को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के मुद्दे पर आयोजित जन सुनवाई में उच्चस्तरीय समिति के समक्ष अपनी बात रखते हुए। -हप्र
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मनीमाजरा (चंडीगढ़), 4 दिसंबर (हप्र)

चंडीगढ़ ने पंजाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। अगर पंजाब अब प्रस्तावित सुखना ईएसजेड को 3 किलोमीटर या 100 मीटर तक की भी अनुमति देता है, तो इसका मतलब यूटी की अवैध कार्रवाई को वैध करार देना होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नया गांव घर बचाओ मंच के अध्यक्ष विनीत जोशी ने कहा कि वह पंजाब कैबिनेट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति से ऐसा न करने का पुरजोर आग्रह करते हैं। जोशी बृहस्पतिवार को सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के पंजाब क्षेत्रों को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के मुद्दे पर आयोजित जन सुनवाई में पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों की उच्चस्तरीय समिति के समक्ष अपनी बात रख रहे थे। इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने से कांसल, नाडा, नया गांव और करोरां के लोग बेघर हो सकते हैं। जोशी ने कहा कि पंजाब द्वारा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास 3 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने से पंजाब सरकार चंडीगढ़ के कदम को वैध ठहरा देगी। ऐसा करने की बजाय पंजाब सरकार को कांसल क्षेत्र की 2296.68 एकड़ जमीन चंडीगढ़ से वापस लेने की कारवाई शुरू करनी चाहिए। विनीत जोशी ने कहा कि इन क्षेत्रों के लोग 1998 के आसपास हुई वन या राजस्व विभाग के अधिकारियों की गलतियों की कीमत चुका रहे हैं। यूटी चंडीगढ़ ने पंजाब के कांसल में 2296.68 एकड़ जमीन अवैध रूप से जबरन हड़पी है। इस जमीन का मालिकाना हक पंजाब के पास होने के बावजूद इस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। पंजाब सरकार को इसे वापस लेने के लिए तुरंत जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए।

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