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Chandigarh News : चंडीगढ़ नगर निगम के अभियंता अजय गर्ग निलंबित, प्रशासनिक प्रक्रिया का उल्लंघन करने के आरोप

अजय गर्ग को मुख्यालय छोड़ने से पहले प्रशासन की लेनी होगी अनुमति
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चंडीगढ़, 23 दिसंबर (ट्रिन्यू)

Chandigarh News : नगर निगम चंडीगढ़ के कार्यकारी अभियंता अजय गर्ग को प्रशासनिक प्रक्रिया का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। अजय गर्ग ने बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के 13 दिसंबर 2024 को M/s भारती एयरटेल लिमिटेड को अस्थायी रूप से मोबाइल टावर सेल स्थापित करने की अनुमति दी थी।

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यह टावर चंडीगढ़ के एग्जीबिशन ग्राउंड, सेक्टर 34 में लगाया जाना था और इसके लिए ₹20,000/- GST नगर निगम के खाते में जमा करने का शुल्क लिया गया था। नगर निगम प्रशासन ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए 14 दिसंबर को अजय गर्ग को शो कॉज नोटिस जारी किया था। इसमें उनसे तीन दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया था।

हालांकि, जवाब न मिलने के कारण प्रशासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया। निलंबन के दौरान अजय गर्ग का मुख्यालय नगर निगम चंडीगढ़ के संयुक्त आयुक्त-1 कार्यालय में होगा। उन्हें मुख्यालय छोड़ने से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी।

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