Waste Burning Ban चंडीगढ़ में कचरा जलाने पर 60 दिन का प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई
Waste Burning Ban वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए चंडीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने सोमवार को आदेश जारी कर शहर में किसी भी प्रकार का कचरा जलाने पर रोक लगा दी...
Waste Burning Ban वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए चंडीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने सोमवार को आदेश जारी कर शहर में किसी भी प्रकार का कचरा जलाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है और 29 सितंबर 2025 की मध्यरात्रि से 27 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन के अनुसार, घरों का कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, पत्ते, कृषि अवशेष, प्लास्टिक और रबर जैसे पदार्थ जलाने से जहरीली गैसें और सूक्ष्म कण हवा में मिलते हैं, जिससे वायु गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित होती है। इसका सीधा असर शहरवासियों, पौधों और जीव-जंतुओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है।
आदेश की प्रमुख शर्तें
- पूरी तरह प्रतिबंध : कोई भी व्यक्ति, संस्था या संगठन किसी भी तरह का कचरा नहीं जला सकेगा।
- अनिवार्य निस्तारण : सभी निवासी और संगठन कचरे को केवल नगर निगम द्वारा निर्धारित संग्रहण प्रणाली के माध्यम से निस्तारित करेंगे।
- सख्त निगरानी: स्थानीय प्रशासन और नामित अधिकारी नियमित जांच करेंगे। कचरा जलाने की किसी भी घटना पर तत्काल पुलिस कार्रवाई होगी।
- छूट : आदेश केवल उन्हीं स्थानों पर लागू नहीं होगा जहां अधिकृत अपशिष्ट दहन या निस्तारण की व्यवस्था है।
उल्लंघन करने पर होेगी कार्रवाई
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यह कदम ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा’ को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें और चंडीगढ़ को स्वच्छ और प्रदूषण-मुक्त बनाए रखने में सहयोग करें।