जोगिंद्र सिंह/ट्रिन्यू
चंडीगढ़, 9 जून
शहर के एकमात्र होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, सेक्टर-26 में बीएचएमएस कोर्स में सीटें बढ़ाने का आवेदन लगातार तीसरे साल भी खारिज हो गया है। कालेज के प्रिंसिपल की ओर से केंद्र सरकार को लिखा गया था कि बीएचएमएस कोर्स के एकेडमिक सत्र 2021-22 के लिये छात्रों का इनटेक 50 से बढ़ाकर 100 कर दिया जाये। इसके लिये काॅलेज ने एचसीसी एक्ट 1973 के सेक्शन 12 ए का हवाला दिया था। इस पत्र के जवाब में केद्र ने ना में जवाब दिया है।
आयुष मंत्रालय के डिप्टी एडवाइजर डॉ. इंद्रनील घोषमंडल की ओर से भेजे गये पत्र में मूल आवेदन को लौटाते हुए कहा गया कि होम्योपैथिक मेडिकल काॅलेज, सेक्टर-26 के प्रिंसिपल ने बीएचएमएस कोर्स में एडमिशन के लिये 50 सीट की जगह जो 100 सीट भरने की परमिशन मांगी थी उसे एचसीसी एक्ट 1973 की धारा 12 ए इजाजत नहीं देती और इसे काॅलेज को लौटाया जाता है। हालांकि थोड़ी राहत की बात यह है कि इसमें यह भी कहा गया है कि वे नये सिरे से एचसीसी एक्ट की उप-धारा 4 के तहत सभी शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा करते वक्त एचसीसी एक्ट के संबंधित रेगुलेशन और सीसीएच नार्म्स के अनुसार किसी भी साल ये आवेदन दे सकते हैं।
लगातार तीसरी बार आवेदन खारिज
होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की कोर्स की सीट बढ़ाने का आवेदन लगातार मीसरी बार खारिज हुआ है। मजे की बात तो यह है कि कालेज हर साल अलाट की गयी 50 सीट भी नहीं भर पाता। स्टेट कोटा यानी चंडीगढ़ का कोटा ही 85 फीसदी है जिसमें से आधी से ज्यादा सीटें खाली रह जाती हैं। काॅलेज इन्हीं सीटों को फिर सामान्य कोटे के तहत किसी तरह से भर पाता है।