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चंडीगढ़ प्रशासन ने 2025-26 की नई आबकारी नीति जारी

मनीमाजरा (चंडीगढ़), 10 मार्च (हप्र) चंडीगढ़ प्रशासन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति उपभोक्ताओं, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और सरकार के हितों को संतुलित करने पर केंद्रित है। शराब...
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मनीमाजरा (चंडीगढ़), 10 मार्च (हप्र)

चंडीगढ़ प्रशासन ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। यह नीति उपभोक्ताओं, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और सरकार के हितों को संतुलित करने पर केंद्रित है। शराब की खुदरा दुकानों का आवंटन ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। इस बार कुल 97 लाइसेंसिंग इकाइयों की नीलामी होगी। एक ही व्यक्ति/कंपनी/फर्म के बीच स्टॉक ट्रांसफर की अनुमति दी गई है। निर्यात शुल्क में मामूली वृद्धि की गई है। एल-1एफ लाइसेंसधारियों को वैध आईईसी जमा करना होगा और कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस से शराब के आवागमन का रिकॉर्ड आबकारी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।

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