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CAT का फैसला: PGI को 2006 से नियमित करना होगा लैब टेक्नीशियनों की सेवा

PGI 2018 के आदेश को पूर्वव्यापी लागू करने का निर्देश, कर्मचारियों को मिलेगा बकाया वेतन
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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 3 अक्तूबर

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PGI चंडीगढ़ CAT ने चार एडहॉक जूनियर लैब टेक्नीशियनों की सेवाओं को 2006 से नियमित करने का निर्देश दिया। ट्रिब्यूनल ने 2018 के उस आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया, जिसमें सेवाओं को केवल भविष्य के लिए नियमित करने की बात थी।

चार कर्मचारियों ने 25 मई, 2018 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी सेवाओं को पूर्वव्यापी की बजाय भविष्य के लिए नियमित किया गया था। वकील रोहित सेठ के माध्यम से दाखिल याचिका में उन्होंने नियुक्ति तिथि से नियमितीकरण की मांग की, क्योंकि उनके साथ काम कर रहे अन्य कर्मचारियों को यह लाभ मिल चुका था।

2006 में एडहॉक पर शुरू की थी नौकरी

PGI याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने 29 जून 2006 को ओबीसी वर्ग के छह खाली पदों पर एडहॉक आधार पर नौकरी शुरू की थी। 2013 में, पीजीआई ने एडहॉक कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। 25 मई 2018 को PGI ने उनकी सेवाएं नियमित करने का आदेश दिया, लेकिन इसे केवल भविष्य में लागू किया।

ट्रिब्यूनल की बेंच में रश्मि सक्सेना साहनी और सुरेश कुमार बत्रा शामिल थे। उन्होंने कहा कि अन्य सहयोगियों को 11 अगस्त 2006 को ही नियमित किया गया, जबकि याचिकाकर्ताओं को नहीं। यह असमानता अनुचित है। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि नियुक्ति तिथि से उन्हें सभी लाभ दिए जाएं, जिनमें वेतन निर्धारण, इन्क्रीमेंट्स और बकाया वेतन शामिल हैं।

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