एआईजी गुरजोत कलेर सहित पांच पर केस दर्ज
गोली मारकर आत्महत्या करने वाले इमिग्रेशन कंपनी के मालिक राजदीप सिंह के मामले में पुलिस ने पंजाब पुलिस के एआईजी गुरजोत कलेर सहित पांच लोगों को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोपी बताया है। पुलिस ने एआईजी गुरजोत कलेर, सीए समीर अग्रवाल, रिंकू कृष्णा, शाईना अरोड़ा, निवासी फिरोजपुर व रिशी राणा के खिलाफ बीएनएस की धारा 108, 61/2 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं।
एफआईआर में पिता का आरोप
राजदीप के पिता परमजीत सिंह ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उनका छोटा बेटा न्यूजीलैंड में है जबकि दो बेटियों की शादी हो चुकी है। सेक्टर-82 में उनके बेटे राजदीप की इमिग्रेशन कंपनी है। उन्होंने बताया कि एआईजी गुरजोत कलेर ने उनके बेटे के पास पैसे निवेश किए थे। फरवरी में वह अपने 1 करोड़ 60 लाख रुपये ले गया। उसने उनके बेटे से खाली दस्तावेजों और चेक पर साइन करवाकर रखे हैं। राजदीप फिरोजपुर के रिंकू व उसकी दोस्त शाईना के साथ भी डील करता था जिनका आरसीजी इमिग्रेशन के नाम से फिरोजपुर में दफ्तर है। उन्होंने उसके साथ कथित तौर पर 40 लाख रुपये की ठगी की है। पैसे मांगने पर वे उसे जान से मारने की धमकियां दे रहे थे।
बैंक में जबरन लोन करवाने के लिए किया मजबूर
पिता ने बताया कि एआईजी गुरजोत कलेर उसके बेटे को पैसों के लिए मजबूर कर रहा था। 9 सितंबर को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे गुरजोत कलेर की सरकारी गाड़ी में उसका पुलिस मुलाजिम रिषी राणा व एक अन्य व्यक्ति गोल्डन टाउन सोसायटी के बाहर आए और राजदीप को गाड़ी में बिठाकर गुरजोत सिंह कलेर की कोठी में ले गए। वहां सभी ने राजदीप की जबरन वीडियो बनाई। उसे डरा धमका कर मजबूर किया कि वह एचडीएफसी बैंक में अपने नाम से लोन एप्लाई करे। राजदीप को रिषी राणा व एक अन्य व्यक्ति सरकारी गाड़ी में एचडीएफसी बैंक ले गए। राजदीप ने उनसे बाथरूम जाने का बहाना किया और वहां जाकर गोली मारकर खुदकुशी कर ली।