चंडीगढ़, 16 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
कैबिनेट की बैठक में ‘हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2020’ पेश करने की स्वीकृति प्रदान की गई। यह पूरे राज्य में लागू होगा। हरियाणा में संगठित अपराध को रोकने के लिए राज्य में समान कानून लागू करना अनिवार्य हो गया है, जो गैंगस्टर्स, संगठित आपराधिक गिरोहों के सरगनाओं और सदस्यों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। अपराधों से जुड़े मुकद्दमों से अर्जित संपत्ति को जब्त करने और इस अधिनियम के तहत अपराधों की ट्रायल से निपटने के लिए विशेष अदालतों और विशेष प्रॉसिक्यूटर के लिए भी विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है।