बलटाना की ट्राइसिटी इमीग्रेशन कंसल्टेंट का लाइसेंस रद्द
मोहाली, 14 जुलाई (हप्र)
पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2012 के सेक्शन 6(1)(ई) के अधीन कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने ट्राईसिटी इमीग्रेशन कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस फर्म का दफ्तर गोविंद विहार, बलटाना (जीरकपुर) में था। फर्म के मालिक राघव टांगरी निवासी सेक्टर -12 ए पंचकूला को कंसल्टेंसी व आईलेट्स कोचिंग इंस्टिट्यूट चलाने के लिए 22 अप्रैल, 2019 को लाइसेंस जारी किया गया था, जिनकी समय अवधि 21 अप्रैल, 2024 को समाप्त हो गई थी। लाइसेंस धारक राघव टांगरी की ओर से 13 जून, 2025 को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया था कि वह पिछले तीन सालों से कारोबार नहीं कर रहा। एडीसी ने बताया कि फर्म मालिक ने एक्ट, रूल्स और जारी एडवाइजरी के अनुसार महीना वार रिपोर्ट या विज्ञापन संबंधी सूचनाएं न भेजने व नोटिस का जवाब न देने और समय पर स्पष्टीकरण न देने के कारण लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस कारण फर्म का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया गया है।