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हेरोइन के साथ पकड़े गए आरोपी की जमानत याचिका खारिज

मोहाली की एक अदालत ने 305 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में आरोपी सुखविंदर सिंह उर्फ ​​दुल्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा व्यावसायिक श्रेणी में...
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मोहाली की एक अदालत ने 305 ग्राम हेरोइन बरामदगी के मामले में आरोपी सुखविंदर सिंह उर्फ ​​दुल्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा व्यावसायिक श्रेणी में आती है, जिसके कारण एनडीपीएस अधिनियम की कठोर धारा 37 लागू होती है।

आरोपी सुखविंदर सिंह के वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है और बरामदगी मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि आरोपी 15 मार्च 2025 से जेल में है और इस मामले में चालान भी पेश किया जा चुका है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

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हालांकि, सरकारी वकील ने ज़मानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर मादक पदार्थों की तस्करी का गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा कि आरोपी के पास से 305 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जो एक व्यावसायिक मात्रा है। एफएसएल रिपोर्ट ने भी पुष्टि की है कि बरामद पदार्थ हेरोइन है।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और पुलिस रिकॉर्ड की समीक्षा की। अदालत ने पाया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोर शर्तें आरोपी को जमानत का हकदार बनाती हैं। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी को ज़मानत दी जाती है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह फिर से इस नशे के धंधे में शामिल हो सकता है।

इन कारणों से अदालत ने सुखविंदर सिंह की जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि जमानत अर्जी के दस्तावेज़ मुख्य चालान फाइल के साथ संलग्न किए जाएं।

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