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चंडीगढ़ में एस्टेट ऑफिस के तहत प्रॉपर्टी में ऑटो-म्यूटेशन सिस्टम लागू

संपदा कार्यालय के बार-बार चक्कर काटने का झंझट खत्म
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मनीमाजरा (चंडीगढ़), 3 जुलाई (हप्र) : शहर में एस्टेट ऑफिस के तहत आती सभी प्रॉपर्टी में ऑटो-म्यूटेशन सिस्टम लागू किया गया है। यूटी प्रशासन की ओर से प्रापर्टी ट्रांसफर के लिए शुरू किया गया ऑटो-म्यूटेशन सिस्टम जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल चंडीगढ़ प्रशासन की सार्वजनिक सुविधा और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है। इसके लिए एस्टेट ऑफिस ने स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तय कर दिए हैं। एस्टेट अफसर की तरफ से सभी संबंधित अफसरों को कहा गया है कि इन्हीं एसओपी के साथ अब रजिस्टर्ड डीड के आधार पर आगे ऑटो-म्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को पूरा करना है।

यह सिस्टम एस्टेट ऑफिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी प्रकार की अचल संपत्तियों-फ्रीहोल्ड, लीज होल्ड आदि पर लागू होगा, जहां ओनरशिप रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से स्थानांतरित की गई है। यह सिस्टम कार्यान्वयन की तिथि से लागू है। पुराने मामले मैन्युअल म्यूटेशन प्रक्रिया के तहत जारी रहेंगे।

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ऑटो-म्यूटेशन सिस्टम की मुख्य विशेषता यह है कि मैनुअल आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रापर्टी डीड की रजिस्ट्रेशन के बाद म्यूटेशन स्वचालित रूप से शुरू हो होगा, जिससे हस्तांतरित व्यक्ति को अलग आवेदन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इस नए सिस्टम से प्रॉपर्टी खरीदने वालों को यह सुविधा मिल पाएगी कि एक बार प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बाद उनके म्यूटेशन के लिए एस्टेट ऑफिस में बार-बार चक्कर काटने या एप्लीकेशन व बाकी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसमें मैनुअल एप्लीकेशन वाले सिस्टम को एस्टेट ऑफिस ऑटो म्यूटेशन का सिस्टम शुरू होने के बाद ही बंद कर देगा। इसके लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस और एस्टेट ऑफिस में रीयल टाइम इंटीग्रेशन और डेटा शेयरिंग के बेस पर काम होगा।

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