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मजीठिया के सर्च वारंट वाली याचिका पर बहस पूरी, अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

मोहाली, 18 मई (हप्र)ड्रग्स मामले में नामजद पूर्व अकाली मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया के मामले में जिला अदालत में सुनवाई हुई। एसआईटी ने अदालत के माध्यम से मांगे गए सर्च वारंट पर एसआईटी की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर एडवोकेट...
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मोहाली, 18 मई (हप्र)ड्रग्स मामले में नामजद पूर्व अकाली मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया के मामले में जिला अदालत में सुनवाई हुई। एसआईटी ने अदालत के माध्यम से मांगे गए सर्च वारंट पर एसआईटी की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर एडवोकेट फैरी सोबत पर मजीठिया के वकील एचएस धनोआ में बहस पूरी हो गई है। अदालत ने इस मामले में 23 मई तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

जानकारी अनुसार एसआईटी ने सर्च वारंट हासिल करने संबंधी लगाई गई याचिका की कापी हासिल करने के लिए विक्रमजीत सिंह मजीठिया के वकील ने याचिका दायर की हुई है। उधर, विक्रम जीत सिंह मजीठिया के खिलाफ थाना स्टेट क्राइम फेज-4 मोहाली में एनडीपीएस एक्ट की धारा 25, 27ए और 29 के तहत मामला दर्ज हे। इस मामले में शनिवार को मजीठिया ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में याचिका दायर करके पेशी से छूट मांगी थी, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया है। इस केस की अगली सुनवाई के लिए 2 अगस्त की तारीख तय हुई है। उधर, मामले में एसआईटी ने अभी तक अदालत में चालान पेश नहीं किया है।

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बतानेयोग है कि पंजाब सरकार के निर्देशों पर इस मामले में एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें आईपीएस आफिसर वरूण शर्मा शामिल हैं, जोकि एसएसपी पटियाला भी है। वह मामले में पूछताछ कर रहे हैं। उक्त एसआईटी इस ड्रग मामले में अन्य आरोपियों की शमुलियत व पैसों के लेन-देन संबंधी जांच कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि भारत से अमेरिका व कनाडा से सूडो एफड्रीन नाम की ड्रग कैसे और किस ने भेजी थी। इस ड्रग से हासिल पैसों का लेनदेन कैसे हुआ था।

 

 

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