मोहाली, 24 जून (निस)
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से प्लाट की 41.80 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले में नामजद आरोपियों शिव कुमार बगौलिया, ऊमा बगौलिया व मैनेजर जतिंदर चौहान की अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। उक्त तीनों आरोपियों ने अपने-अपने वकील के माध्यम से एडीशनल सैशन जज मोहाली अवतार सिंह की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। शिकायतकर्ता के वकील ने इसका विरोध करते हुए अदालत में तर्क रखा कि आरोपियों ने बैंक से एनओसी लिए बिना मनप्रीत कौर नाम की महिला को प्लाॅट बेच दिया। मनप्रीत कौर को यह भी नहीं बताया कि शिकायतकर्ता व कंपनी के बीच एक मामला पेंडिंग है।