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Adulterated Food Items : नकली पनीर और घी पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, बापूधाम कॉलोनी में 450 किलो नकली पनीर जब्त

चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग की तड़के छापेमारी, बिना लाइसेंस बेच रहे थे खाद्य सामग्री, दो चालान जारी
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चंडीगढ़, 11 जून (ट्रिब्यून न्यूज सर्विस)

Chandigarh Action Mode : शहर में मिलावटी खाद्य पदार्थों पर नकेल कसते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने बुधवार सुबह एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मुख्य सचिव के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य सचिव-सह-आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने सेक्टर-26 स्थित बापूधाम कॉलोनी में अचानक छापा मारा और मौके से लगभग 450 किलो पनीर जब्त किया।

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यह पनीर मकान नंबर 714/2 की दुकान में संग्रहीत था और एक पिकअप वाहन में भी भरा हुआ मिला। संदेहास्पद गुणवत्ता को देखते हुए पनीर, देसी घी और दही के नमूने जब्त किए गए, जिन्हें एफएसएसएआई द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया है। परिणाम यदि मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग ने पनीर का पूरा स्टॉक जब्त कर उसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालक की सुरक्षा में रखा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 63 के अंतर्गत बिना वैध लाइसेंस के खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए दुकानदार और वाहन चालक – दोनों को चालान जारी किए गए हैं।

आमजन से की गई अपील

प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। खाद्य सामग्री केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही खरीदें, जो स्वच्छता और गुणवत्ता का पालन करते हों। यदि कोई भी उपभोक्ता संदिग्ध खाद्य पदार्थ देखता है या उसे कोई गड़बड़ी नजर आती है, तो वह तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग, सरकारी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल, सेक्टर-16 को सूचित करें।

प्रशासन की सख्ती, मिलावटखोरों को चेतावनी

चंडीगढ़ प्रशासन की यह कार्रवाई खाद्य मिलावट पर सख्त संदेश है। स्वास्थ्य विभाग ने साफ किया है कि आमजन के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में बिलकुल भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। आने वाले दिनों में इस तरह की और भी छापेमारियां की जाएंगी।

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