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एडीसी ने जसमीत एंटरप्राइजेज फर्म का लाइसेंस किया रद्द

पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने मेसर्स जसमीत एंटरप्राइजेज फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार मेसर्स जसमीत एंटरप्राइजेज...
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पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने मेसर्स जसमीत एंटरप्राइजेज फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार मेसर्स जसमीत एंटरप्राइजेज फर्म को कंसलटेंसी के लिए लाइसेंस अमित कुमार निवासी एलआईसी कॉलोनी सेक्टर-4, मुंडी खरड़ को जारी किया था। वर्ष 2018 में जारी किए लाइसेंस की समय अवधि 25 सितंबर 2023 को समाप्त हो गई।

अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि फर्म के आवासीय पते व कार्यालय पते का पंजीकृत पत्र अप्राप्त होने, मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने, लाइसेंस का नवीनीकरण ना करवाने, मासिक रिपोर्ट व विज्ञापनों संबंधी सूचना ना भेजने, कार्यालय बंद रहने, लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने, नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण ना देने के कारण फर्म व लाइसेंसधारी ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। एडीसी ने कहा कि इसके अलावा अधिनियम नियमों के अनुसार यदि भविष्य में उक्त कंपनी या उसके लाइसेंसधारी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो उक्त लाइसेंसधारी उसके लिए सभी प्रकार से उत्तरदायी होगा और उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

 

 

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