एफसीआई गोदाम रिश्वत मामले के आरोपी को मिली जमानत
मोहाली, 28 मई (हप्र)
एफसीआई गोदाम में चावल के भंडारण की सुविधा देने के लिए रिश्वत मामले के आरोपी की सीबीआई अदालत ने नियमित जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। आरोपी धिरेश कुमार नायक ने अपने वकील के माध्यम से सीबीआई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। आरोपी के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि शिकायतकर्ता भवनदीप सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। आरोपी के वकील ने अदालत में तर्क रखा कि आरोपी को शिकायतकर्ता से 27 हजार रुपये का अनुचित लाभ मांगते और स्वीकार करते हुए गिरफ्तार किया गया था। आरोपी वर्तमान मामले में 30 अप्रैल 2025 से हिरासत में है। बरामदगी भी हो चुकी है। उसकी आवाज का नमूना और साथ ही हस्तलेख हस्ताक्षर पहले ही सीबीआई द्वारा प्राप्त किए जा चुके हैं और जांच पूरी होने में लंबा समय लगेगा। आरोपी की अब जांच के लिए जरूरत नहीं है। मामले की सुनवाई में काफी समय लगेगा। आवेदक को और अधिक कारावास में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए इसकी जमानत याचिका मंजूर की जाए। इसके बाद अदालत ने शर्तों के साथ उसकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।
आरोपी को 50 हजार रुपये की राशि में व्यक्तिगत बांड और समान राशि में एक जमानतदार प्रस्तुत करना होगा। वह हर सुनवाई पर अदालत में पेश होगा। वह अपनी रिहाई के सात दिनों के भीतर न्यायालय में अपना पासपोर्ट जमा कर देगा।