मोहाली, 1 अगस्त (निस)
एडीशनल जिला व सेशन जज हरनीत कौर कालेका की अदालत ने मोहाली में पाबंदीशुदा इंजेक्शन की तस्करी के आरोप में एक दंपत्ति को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दिसंबर 2018 में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने दंपत्ति यादविंदर सिंह व उसकी पत्नी रविंदर कौर को पाबंदीशुदा 1095 इंजेक्शन की शीशियों के साथ गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। केस फाइल के अनुसार एसटीएफ को यादविंदर व उसकी पत्नी के पास पाबंदीशुदा इंजेक्शन की शीशियां होने की सूचना मिली थी। एसटीएफ के एएसआई मंजीत सिंह ने सूचना के आधार पर वाइपीएस क्रासिंग के नजदीक नाकाबंदी कर ली थी। जब दोनों पति-पत्नी वहां आए तो पुलिस ने उन्हें शक के आधार पर राउंडअप किया। जब उनकी तलाशी ली गई तो दोनों से पाबंदीशुदा इंजेक्शन मिले। पूछताछ के दौरान यादविंदर ने खुलासा किया कि वह सहारनपुर से इंजेक्शन लाकर मोहाली, चंडीगढ़ व फतेहगढ़ साहिब में महंगे दाम पर बेचता था।
यादविंदर के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर-11 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया हुआ था और वह चंडीगढ़ केस में इस समय जमानत पर बाहर आया हुआ था, जिसने बाहर आकर दोबारा नशा सप्लाई करना शुरू कर दिया था।