मुंबई, 20 अगस्त (एजेंसी)
बंबई हाईकोर्ट ने करोड़ों रुपए के येस बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन मामले के आरोपी दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रवर्तकों कपिल वधावन और धीरज वधावन को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी। जस्टिस भारती डांगरे ने वधावन बंधुओं को इस आधार पर जमानत दी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनके खिलाफ 60 दिन की अवधि में आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को एक-एक लाख का मुचलका भरने और अपना पासपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए। जमानत मिलने के बावजूद दोनों भाई फिलहाल जेल में ही रहेंगे क्योंकि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भी इसी मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने 60 दिन के नियत वक्त तक ईडी द्वारा आरोप पत्र दाखिल नहीं किए जाने का दावा करते हुए जमानत की मांग की थी। गौरतलब है कि ईडी ने 15 जुलाई को वधावन, येस बैंक के संस्थापक राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू कपूर, बेटियों रोशनी और रेखा और उनकी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी दुलारेश के जैन एंड एसोसिएट के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।