अहमदाबाद, 28 अप्रैल (एजेंसी)
गुजरात हाईकोर्ट ने भूमि सौदे के एक विषय में एक किसान पर महज 31 पैसे बकाया रह जाने पर उसे नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी नहीं करने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा, ‘यह उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है।’ जस्टिस भार्गव करिया ने बुधवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, ‘हद हो गई, एक राष्ट्रीयकृत बैंक कहता है कि महज 31 पैसे बकाया रह जाने के कारण नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जा सकता।’
न्यायमूर्ति करिया ने बैंक का बकाया नहीं होने का प्रमाणपत्र अदालत में पेश करने के लिए कहा, तो एसबीआई के वकील ने कहा, ‘यह संभव नहीं है क्योंकि किसान पर 31 पैसे का बकाया है।’ जब वकील ने कहा कि प्रबंधक ने प्रमाणपत्र नहीं देने के मौखिक आदेश दिये हैं, तो न्यायाधीश ने प्रबंधक को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि बैंकिंग नियामक कानून कहता है कि 50 पैसे से कम की रकम की गणना नहीं की जानी चाहिये, ऐसे में आप उत्पीड़न क्यों कर रहे हैं?