चंडीगढ़, 29 जून (एजेंसी)
दलीय सीमाओं से इतर करीब 12 राज्यों ने बुधवार को जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था 30 जून के बाद भी जारी रखने की मांग की, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की व्यवस्था लागू होने से राज्यों को होने वाली राजस्व क्षति की भरपाई के लिये क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया था। पांच साल के लिए लागू किया गया यह प्रावधान 30 जून, 2022 को खत्म हो रहा है।
जीएसटी संबंधी मामलों में फैसला करने वाली इकाई जीएसटी परिषद की यहां संपन्न दो-दिवसीय बैठक में क्षतिपूर्ति व्यवस्था को आगे भी बढ़ाने का मुद्दा छाया रहा। इसकी मांग करने वालों में भाजपा एवं विपक्ष-शासित, दोनों राज्य शामिल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 16 राज्यों के प्रतिनिधियों ने क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाया। इनमें से तीन-चार राज्यों ने क्षतिपूर्ति व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए स्वयं के राजस्व स्रोत विकसित करने की बात कही। वहीं करीब 12 राज्यों ने क्षतिपूर्ति व्यवस्था को आगे भी जारी रखने की मांग रखी। केंद्र ने इस बारे में अपने रुख का खुलासा नहीं किया है। देश में एक जुलाई, 2017 को जीएसटी प्रणाली लागू होने के साथ यह निर्णय किया गया था कि राज्यों को पांच साल तक उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी।
कसीनो, लॉटरी पर टैक्स टला
जीएसटी परिषद ने कसीनो, घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और लॉटरी पर 28 प्रतिशत कर लगाने के निर्णय को टाल दिया है। सीतारमण ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार के लिये परिषद की बैठक अगस्त के पहले सप्ताह में होगी। बताया गया कि गोवा और कुछ अन्य राज्य इस बारे में अपने और सुझाव रखना चाहते हैं। जीओएम ने ‘ऑनलाइन गेमिंग’ के मामले में उसके पूरे मूल्य के आधार पर कर लगाने की सिफारिश की थी।