आकाश शेयरधारिता विवाद में बायजू के समाधान पेशेवर की याचिका खारिज
टीएलपीएल ने अपने समाधान पेशेवर के माध्यम से, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज द्वारा इक्विटी कोष जुटाने की योजना के बीच शेयरधारिता में बदलाव न करने के निर्देश के खिलाफ एनसीएलएटी की चेन्नई पीठ में याचिका दायर की थी। एनसीएलटी ने 27 मार्च को एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें अगली सुनवाई तक आकाश एजुकेशनल सर्विसेज के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश को आकाश ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आठ अप्रैल, 2025 को एनसीएलटी द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और मामले को दिवाला न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया। इसके बाद 30 अप्रैल, 2025 को अगली सुनवाई में यह बात एनसीएलटी के ध्यान में लाई गई, जहां समाधान पेशेवर के वरिष्ठ वकील अभिनव वशिष्ठ ने आरोप लगाया कि न केवल आकाश में टीएलपीएल की शेयरधारिता में कमी जारी है, बल्कि कंपनी की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को भी गिरवी रख लिया गया है।