नयी दिल्ली, 29 नवंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज अमेजन को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के समक्ष पेश होकर अपनी दलीलें रखने के लिए दो सप्ताह का वक्त और दे दिया है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) के साथ निवेश सौदे के लिए अमेजन को दी गई मंजूरी वापस लेने से संबंधित मामले में सुनवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया था।
चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने सोमवार को अमेजन का पक्ष सुनने के बाद कहा कि वह इस मामले के गुण-दोष पर विचार नहीं करेगी, लेकिन कंपनी को कुछ और वक्त देती है। यह राहत दिल्ली हाईकोर्ट से अमेजन को मिले वक्त से इतर होगी। मुख्य न्यायाधीश की अगुआई वाली पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील का निपटारा करते हुए कहा, ‘हम इस मामले के ब्योरे में नहीं जा रहे हैं। हम दो सप्ताह की मोहलत और देंगे। आप इस वक्त का इस्तेमाल करें और सीसीआई के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखें।’
फ्यूचर ग्रुप की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सीसीआई में सुनवाई स्थगित किए जाने की मांग ठुकराए जाने के पक्ष में दलीलें पेश करने की कोशिश की तो न्यायालय ने कहा, ‘सीसीआई को सुनवाई पूरी करने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? कृपया हमें इस मुकदमे के गुण-दोष पर टिप्पणी करने की स्थिति में न लाइए।’ गत 24 नवंबर को सीसीआई ने सुनवाई स्थगित करने के अमेजन के अनुरोध को ठुकरा दिया था। इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीसीआई को निर्देश दिया था कि इस मामले का दो सप्ताह में निपटारा कर दिया जाए। वह आदेश खुदरा कारोबारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) की तरफ से दायर याचिका पर आया था।