नयी दिल्ली, 13 जून (एजेंसी)
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने सोमवार को ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की याचिका खारिज कर दी, जिसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। सीसीआई ने अपने इस आदेश में फ्यूचर कूपन के साथ अमेजन के सौदे की मंजूरी को निलंबित कर दिया था। जस्टिस एम वेणुगोपाल और अशोक कुमार मिश्रा की दो सदस्यीय पीठ ने सीसीआई के फैसले को बरकरार रखा और अमेजन को निर्देश दिया कि वह 45 दिनों के भीतर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना भरे। पीठ ने कहा, ‘यह अपीलीय न्यायाधिकरण, सीसीआई के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत है।’ पिछले साल दिसंबर में, सीसीआई ने फ्यूचर कूपंस प्राइवेट लिमिटेड (एफसीपीएल) में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के अमेजन के सौदे को 2019 में दी गई मंजूरी निलंबित कर दी थी और 202 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। अमेजन ने इसके खिलाफ एनसीएलएटी में अपील दायर की थी। फ्यूचर कूपंस लिमिटेड, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) की प्रवर्तक है। अमेजन इस मामले को अक्तूबर, 2020 में सिंगापुर मध्यस्थता केंद्र में लेकर गई थी। तब से दोनों कंपनियों के बीच कानूनी लड़ाई छिड़ गई है। अमेजन का कहना है कि एफआरएल ने रिलायंस समूह की कंपनी रिलायंस रिटेल के साथ 24,713 करोड़ रुपये का बिक्री करार कर 2019 में उसके साथ हुए निवेश समझौते का उल्लंघन किया है।