ट्रेंडिंगमुख्य समाचारदेशविदेशखेलबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाफीचरसंपादकीयआपकी रायटिप्पणी

2 ग्राम पंचायतों के सरपंच तुरंत प्रभाव से निलंबित, एक अयोग्य घोषित

अम्बाला शहर, 17 जून (हप्र) उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने हरियाणा पंचायती राज हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 ;ख के तहत ग्राम पंचायत उज्जल माजरी के सरपंच रविन्द्र कुमार द्वारा गांव से सम्बन्धित विकास कार्यों में अनियमितता...
Advertisement

अम्बाला शहर, 17 जून (हप्र)

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने हरियाणा पंचायती राज हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 ;ख के तहत ग्राम पंचायत उज्जल माजरी के सरपंच रविन्द्र कुमार द्वारा गांव से सम्बन्धित विकास कार्यों में अनियमितता बरतने के मामले में और नियमों की अवहेलना करने पर तथा गांव मस्तपुर के सरपंच बलजिन्द्र सिंह को नियमों के विपरीत गऊचरान्द की भूमि से मिट्टी उठवाकर निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के मामले में तुरन्त प्रभाव से सरपंच पद से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही दोनों को एक्ट की धारा 51-2 के तहत ग्राम पंचायत की किसी भी कार्रवाई या बैठक में भाग न लेने बारे आदेश देते हुए ग्राम पंचायत की चल-अचल सम्पत्ति, राशि रिकार्ड आदि को बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए हैं।

Advertisement

उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि गांव उज्जल माजरी के जगपाल सिंह व अन्य ग्रामीणों ने गांव के सरपंच रविंद्र कुमार के खिलाफ नियमों के विपरित गांव में विकास कार्यों में अनियमिता बरते जाने के आरोप लगाए थे।

इसी प्रकार गांव मस्तपुर के नंबरदार मंगतराम हाल ही पता बादशाही बाग कालोनी अम्बाला शहर निवासी ने गांव के सरपंच बलजिंद्र सिंह पर नियमों के विपरीत गांव की गऊचरान्द की भूमि से मिट्टी उठवाकर अपने निजी व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। उसने शिकायत के माध्यम से यह भी आरोप लगाए हैं कि ग्राम पंचायत को इसके तहत काफी वित्तीय हानि पहुंची है। इन दोनों मामलों में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी व गठित कमेटी द्वारा जांच की गई व मौका निरीक्षण किया गया। उक्त दोनों गांव के सरपंचों को इस मामले में अपना पक्ष रखने बारे विभाग द्वारा पत्राचार भी किया गया।

पत्राचार करने के बावजूद सरपंच निजी सुनवाई के दौरान कोई भी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाए। इस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उपायुक्त ने गांव उज्जल माजरी के सरपंच रविंद्र कुमार व गांव मस्तपुर के सरपंच बलजिंद्र सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत मनप्रीत कौर को ग्राम पंचायत धूरकडा के सरपंच पद से अयोग्य घोषित करते हुए उसे सरपंच पद से पदमुक्त करने के आदेश जारी किए हैं।

इसी नियमावली के उप नियम के तहत ग्राम पंचायत की चल-अचल सम्पत्ति, राशि रिकार्ड आदि को बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए हैं। उसे 29 नवंबर, 2024 को आरोपित किया गया था। उसके खिलाफ गांव के श्मशान घाट में एक बहुत पुराने जंड के वृक्ष को बिना अनुमति व रेजुलेशन के कटवाने के मामले में शिकायत थी।

Advertisement