सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पीएसी रिपोर्ट के तथ्यों की पुष्टि हुई : जोशी
नयी दिल्ली, 3 फरवरी (भाषा)। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने आज कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 122 कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाने के फैसले से उनकी अध्यक्षता वाली संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) की मसौदा रिपोर्ट के तथ्य और सिफारिशें सही साबित हो गयी हैं।
जोशी ने कहा कि शीर्ष अदालत के निर्णय ने उन सब तथ्यों पर मुहर लगा दी है जिनकी पोल पीएसी की विवादास्पद मसौदा रिपोर्ट में खोली गई थी। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और पीएसी की मसौदा रिपोर्ट में बहुत सारी समानताएं हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में लीक हुई इस मसौदा रिपोर्ट में कहा गया था कि स्पेक्ट्रम और इसके इस्तेमाल के लाइसेंस को पृथक किया जाना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया था कि तत्कालीन वित्त मंत्री (चिदंबरम) ने प्रधानमंत्री से कहा था कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में जो हो चुका वह हो चुका और इसकी निलामी की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इन कंपनियों को जो अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मुफ्त में दिए गए हैं, उसकी कीमत वसूल की जानी चाहिए।
भाजपा नेता ने कहा कि पीएसी मसौदा रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि बिना निलामी के आवंटित किए गए स्पेक्ट्रम के लाइसेंस रद्द किए जाएं। उनके अनुसार शीर्ष अदालत के कल के निर्णय में इन सब बातों का उल्लेख है। लेकिन वह इस सवाल का जवाब देने से कतरा गए कि क्या वह मीडिया में लीक हुई पीएसी की इस मसौदा रिपोर्ट की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं।