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हिमाचल में दर्ज देशद्रोह के केस में पत्रकार विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर रोक

पत्रकार विनोद दुआ को राहत देते हुए सुप्रीमकोर्ट ने रविवार को एक विशेष सुनवाई में आदेश दिया कि दुआ के यूट्यूब शो को लेकर हिमाचल प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में उन्हें 6 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।
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नयी दिल्ली, 14 जून (एजेंसी)
पत्रकार विनोद दुआ को राहत देते हुए सुप्रीमकोर्ट ने रविवार को एक विशेष सुनवाई में आदेश दिया कि दुआ के यूट्यूब शो को लेकर हिमाचल प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज देशद्रोह के मामले में उन्हें 6 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि दुआ को जांच में शामिल होना पड़ेगा और हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से चल रही जांच पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एमएम शांतानागौडर और जस्टिस विनीत सरण की पीठ ने देशद्रोह के मामले को रद्द करने की मांग वाली दुआ की याचिका पर केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस भेजे तथा 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा।

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