डेरे की तलाशी के आदेश
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 5 सितंबर
डेरा सच्चा सौदा के सिरसा स्थित मुख्यालय की तलाशी कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को इसकी अनुमति देते हुए पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह पवार को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया।
न्यायिक देख-रेख में तलाशी का आग्रह हरियाणा सरकार ने किया था। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकान्त, जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस अवनीश झिंगन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 700 एकड़ में फैले डेरा मुख्यालय में तलाशी अभियान कोर्ट कमिश्नर के निर्देशों, नियंत्रण और निगरानी में चलाया जाएगा। अदालत ने हरियाणा सरकार को तलाशी अभियान में मदद के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रक्रिया में राजस्व, आयकर, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और अर्धसैनिक बलों जैसी विभिन्न एजेंसियों को शामिल किया जाये और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाये।
अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर तलाशी अभियान के दौरान मिली चीजाें का पूरा रिकॉर्ड रखेंगे और इसकी विस्तृत रिपोर्ट अदालत तथा राज्य सरकार को देंगे। कोर्ट ने कमिश्नर के लिए सरकार को वाहन, सुरक्षा और सिरसा व अन्य किसी उचित जगह पर सचिव उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें अंतरिम भुगतान के तौर पर 1.25 लाख रुपये देने को भी कहा गया है। कोर्ट कमिश्नर को अधिकार होगा कि वे जरूरत के आधार पर किसी भी एजेंसी से किसी भी तरह की मदद ले सकेंगे।
इससे पहले सरकार ने अर्जी दायर कर हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि डेरा मुख्यालय की तलाशी न्यायिक देख-रेख में कराई जाये। सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इलाका मजिस्ट्रेट या वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति की मांग की थी।
आज से अभियान संभव : दिल्ली में हुई भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में तय हुआ कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार की सुबह से सेना तथा पैरा मिलिट्री टीम डेरा में सर्च अभियान शुरू करेगी। सुरक्षा बल बुलेट प्रूफ वाहनों के जरिये डेरा में घुसेंगे।