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फिल्म ‘जीरो’ के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 30 को

फिल्म ‘जीरो’ के निर्माताओं और अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ दायर याचिका पर बंबई हाईकोर्ट 30 नवंबर को सुनवाई करेगा। याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म के ट्रेलर से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। वकील अमृतपाल सिंह खालसा ने इस महीने की शुरुआत में याचिका दायर कर अदालत से फिल्म के निर्देशक और निर्माताओं को उस दृश्य को हटाने का निर्देश देने को कहा था, जिसमें शाहरुख ‘कृपाण’ पहने दिखते हैं।
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मुंबई, 19 नवंबर (एजेंसी)
फिल्म ‘जीरो’ के निर्माताओं और अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ दायर याचिका पर बंबई हाईकोर्ट 30 नवंबर को सुनवाई करेगा। याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म के ट्रेलर से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। वकील अमृतपाल सिंह खालसा ने इस महीने की शुरुआत में याचिका दायर कर अदालत से फिल्म के निर्देशक और निर्माताओं को उस दृश्य को हटाने का निर्देश देने को कहा था, जिसमें शाहरुख ‘कृपाण’ पहने दिखते हैं।
याचिका में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से भी फिल्म को प्रमाणपत्र न देने और अगर दे दिया गया है तो उसे रद्द करने की अपील की गई है। खालसा ने सोमवार को कोर्ट के सामने याचिका का उल्लेख किया, जिन्होंने इस पर सुनवाई के लिए 30 नवम्बर की तारीख तय की। याचिका में कहा गया है कि फिल्म के ट्रेलर में शाहरुख खान बनियान और शॉर्ट्स के साथ गले में 500 के नोटों की माला पहने और गले में तिरछी ‘कृपाण’ डाले नजर आ रहे हैं।
खालसा का कहना है कि कृपाण सिर्फ ‘रहमत मर्यादा’ (सिख धर्म अपनाने) के बाद ही पहनी जाती है।

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