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पूर्व सरपंच पर गबन का केस

सोनीपत, 11 दिसंबर (हप्र) पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की पालना करते हुए जिला उपायुक्त ने अगवानपुर के पूर्व सरपंच के खिलाफ गबन का मामला दर्ज कराने के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए हैं। जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार बीडीपीओ ने आरोपी सरपंच के खिलाफ डीएसपी कार्यालय में लिखित में शिकायत […]
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सोनीपत, 11 दिसंबर (हप्र)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की पालना करते हुए जिला उपायुक्त ने अगवानपुर के पूर्व सरपंच के खिलाफ गबन का मामला दर्ज कराने के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए हैं। जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार बीडीपीओ ने आरोपी सरपंच के खिलाफ डीएसपी कार्यालय में लिखित में शिकायत सौंपी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व सरपंच रामचंद्र के खिलाफ गबन का मामला दर्ज कर लिया।
पुलिस को हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए बताया कि गया कि पूर्व सरपंच रामचंद्र ने वर्ष 991 में पंचायती प्लाट की रजिस्ट्री में घोटाला किया है। सरपंच ने एक ही व्यक्ति को 2 प्लाट दिए है, जबकि पंचायत हरियाणा निदेशक के निर्देशानुसार एक परिवार के एक व्यक्ति को एक प्लाट दिया जाना चाहिए था। इसके अलावा सरपंच ने अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी आचार संहिता लगने के बाद इन प्लाटों की रजिस्ट्री नियमों को ताक पर रखकर करवाई।
आरोप है कि रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त राशि पंचायत खाते या खंड विकास कार्यालय में जमा नहीं कराई और वे पैसे सरपंच ने अपने पास रख पंचायती पैसों का गबन किया। इसके अलावा दोषी सरपंच द्वारा पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों में गबन किया है। इसकी राशि लगभग साढ़े 24 लाख रुपये बनती है। जिला उपायुक्त ने न्यायालय के आदेशानुसार दोषी रामचंद्र के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाने व गबन की गई लगभग साढे 24 लाख की राशि को 21 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वसूल कर पंचायत फंड में जमा करवाने के निर्देश खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को दिए।

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