2 की हुई गवाही, दायर अर्जियों पर फैसला 2 नवंबर को
चंडीगढ़/पंचकूला, 19 अक्तूबर (नस)
13 अगस्त, 2008 को सेक्टर 11 में जज के घर पहुंचाए गए 15 लाख रुपये के मामले में शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत में 2 लोगों की गवाही हुई। वहीं, मामले में आरोपी रविंदर सिंह भसीन ने अदालत से उन्होंने विदेश जाने की अनुमति मांगी है। भसीन की तरफ से अदालत में अर्जी दायर कर मांग की गई कि वह 20 दिसंबर को यूके जाना चाहता है। वह यूके में जाकर काम होने के बाद 5 जनवरी 2020 को भारत लौट आएगा। उधर, जज नोटकांड की आरोपी रिटायर्ड जस्टिस निर्मल यादव द्वारा पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए अर्जी पहले से अदालत में विचाराधीन है। दोनों अर्जियों पर फैसले के लिए अदालत 2 नवबर को फैसला सुनाएगी।
सीबीआई विशेष अदालत में दायर मामले के अनुसार जस्टिस निर्मल पर आरोप है कि हरियाणा के तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव बंसल ने अपने मुंशी को 15 लाख रुपये से भरा बैग लेकर जस्टिस निर्मल यादव के घर भेजा था। जांच एजेंसी का आरोप है कि 15 लाख रुपये सोलन में लैंड डीड के लिए नहीं थे बल्कि यह बेनामी पैसा पंचकूला के सेक्टर 16 की एक प्रॉपर्टी के हक में फैसला देने के लिए भेजे थे। आरोप के मुताबिक संजीव बंसल ने अपने मुंशी को जस्टिस निर्मल यादव (अब रिटायर्ड) के घर यह राशि देने के लिए भेजा था। लेकिन मुंशी पैसों से भरे बैग को गलती से जस्टिस निर्मलजीत के घर पहुंचा आया था। इस पर जस्टिस निर्मलजीत कौर के नौकर ने यूटी पुलिस को शिकायत दी थी। सीबीआई ने इस मामले में तत्कालीन जस्टिस निर्मल यादव समेत संजीव बंसल, प्रकाश राम, दिल्ली के होटेलियर रविंद्र सिंह भसीन और व्यवसायी राजीव गुप्ता और निर्मल सिंह अारोपी पाये। मामले में संजीव बंसल की मौत हो चुकी है।