प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए याचिका दायर
अंबाला में शुक्रवार को जनहित याचिका दायर करके बाहर आते वकील। -हप्र
अंबाला शहर, 8 नवंबर (हप्र)
नागरिकों को वातावरण में प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए जिला अदालत अंबाला में प्रेक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं के एक समूह ने संयुक्त रूप से अंबाला पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। इसमें हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उसके चेयरमैन, डिप्टी कमिश्नर अंबाला, म्यूनिसिपल काउंसिल अंबाला कैंट एवं नगर निगम अंबाला सिटी को उसके आयुक्त के माध्यम से प्रतिवादी बनाया गया है। इस याचिका में वादियों द्वारा अंबाला क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के लिए उचित कदम उठाने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की गयी है। अधिवक्ताओं ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया है की म्युनिसिपल कारपोरेशन अंबाला सिटी व म्युनिसिपल परिषद अंबाला कैंट के कर्मचारी और ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा कचरे का उचित प्रकार से निपटान न हो रहा है बल्कि कचरे को गैर कानूनी रूप से जला दिया जाता है।
अंबाला की वायु गुणवत्ता खतरे में
जिला बार के प्रधान रोहित जैन आदि ने याचिका में यह आरोप लगाया कि अंबाला क्षेत्र में प्रदूषण अधिकता में है और वायु गुणवत्ता खतरे में है और उसे एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत खऱाब रूप में दर्ज किया गया है। याचिका दायर करने वाले वकीलों में नरेंद्र सिंह सांगवान, राजेश शर्मा, इंद्रजीत सिंह गिल, सुधीर सहगल, खुशी राम सैनी, विजय धीमान, धनुंजय धर, धर्म चंद भट्टी, जसविंदर सिंह, जब्बर चौधरी, मोहित जैन माहेश्वरी, नेहा, नारायण सैनी शामिल हैं।