शिमला, 5 दिसंबर (निस)
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सोलन जिला के बद्दी में जब्त नकली दवाओं के मामले में आज हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, राज्य औषधि नियंत्रक, प्रधान सचिव (गृह), प्रधान सचिव (स्वास्थ्य), उपायुक्त सोलन, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और पुलिस अधीक्षक सोलन को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश ए.ए. सैयद और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवल दुआ की एक खंडपीठ ने यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा एक जनहित याचिका के रूप में स्वत: संज्ञान से ली गई एक याचिका पर पारित किया। बता दें कि नकली दवाइयों के साथ पकड़े गये आरोपियों के खिलाफ डीसीए ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1970 के तहत मामला दर्ज किया है। इससे पहले भी बद्दी में नकली दवाएं बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ था।
कोर्ट ने क्या कहा
प्रदेश हाई कोर्ट का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के बद्दी-बरोटीवाला क्षेत्र में नकली नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार दिन-ब-दिन फल-फूल रहा है। इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाना एक चुनौती बन गया है और इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए उपायों की आवश्यकता है क्योंकि नकली दवाएं नागरिकों और आम आदमी के स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। कोर्ट ने प्रतिवादियों को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कार में ले जाई जा रही थे खेप
गौरतलब है कि 22 नवंबर को तीन कार सवारों को ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बरोटीवाला रोड पर हिरासत में लिया गया था और इनके कब्जे से कई प्रमुख कंपनियों के प्रमुख ब्रांडों के तहत निर्मित नकली दवाएं भी बरामद की गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि बद्दी बरोटीवाला क्षेत्र में निर्मित नकली दवाओं को उत्तर प्रदेश में तस्करी कर ले जाया जा रहा था और एक आरोपी व्यक्ति के कब्जे वाली आगरा की एक फार्मेसी सहित कई स्थानों पर बेचा भी जा रहा था।