बेंगलुरु, 30 जून (एजेंसी)
कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर इंक की उस याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने सामग्री (कंटेंट) हटाने और ब्लॉक करने संबंधी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभिन्न आदेशों को चुनौती दी थी। अदालत ने, इसके साथ ही कहा कि कंपनी की याचिका का कोई आधार नहीं है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने फैसले के मुख्य हिस्से को पढ़ते हुए अदालत ने कहा, ‘उपरोक्त परिस्थितियों में यह याचिका आधार रहित होने के कारण कठोर जुर्माने के साथ खारिज किये जाने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ता पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। यदि इसमें देरी की जाती है, तो इस पर प्रति दिन 5,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगेगा।’