संगरूर (निस) : एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जगदीप सिंह मरोक की अदालत ने पंजाब कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक कुशलदीप सिंह ढिल्लों उर्फ किक्की ढिल्लों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। ढिल्लों आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में हैं और 7 जून को इसी केस में उनकी पेशी है, लेकिन इससे पहले उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दायर की थी।
उल्लेखनीय है कि 12 दिन पहले विजिलेंस रिमांड खत्म होने पर अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ढिल्लों को आय से अधिक संपत्ति मामले में 16 मई को फिरोजपुर विजिलेंस दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था।