संगरूर, 26 अप्रैल (निस)
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना मामले में डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पंजाब सरकार ने 2019 में एक टेंडर जारी किया था, जिसके जरिए उसने इच्छुक पार्टी से ओपन प्लिंथ बनाने का प्रस्ताव मांगा था और आश्वासन दिया था कि प्लिंथ बनने के बाद उन्हें तीन साल तक किराए की पर लिया जाएगा की गारंटी दी थी । संजय गर्ग ने उभावल रोड पर अपनी जमीन पर प्लिंथ बनाने के लिए टेंडर डाला था। खाद्य आपूर्ति पंजाब के अधिकारी और एफसीआई के अधिकारी सत्यापन के लिए संजय गर्ग के यहां गए और प्लिंथ निर्माण के लिए जगह की मंजूरी दे दी, लेकिन जब सरकार ने प्लिंथ पर गेहूं भेजने की कोशिश की तो धानक बस्ती के कुछ लोगों ने विरोध किया। जिला प्रशासन ने आदेशों की अवहेलना की और ओपन प्लिंथ पर गेहूं रखने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद संजय गर्ग ने अदालत में याचिका दायर की। संजय गर्ग ने हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाई कि हाईकोर्ट के आदेशों को माना जाए और ओपन प्लिंथ पर गेहूं लगाया जाए। संजय गर्ग ने जितिंदर जोरवाल डीसी, गुरप्रीत सिंह कंग डीएफएससी, सुरिंदर पाल सिंह पन्नू तहसीलदार और खाद्य आपूर्ति और एफसीआई के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने जितिंदर जोरवाल डीसी संगरूर को नोटिस कर दिया। अन्य अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है।