सोनीपत, 25 अप्रैल (हप्र)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद गोयल की अदालत ने गांव हरसाना कलां में खुंबी फार्म में आग लगाने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
गांव हरसाना कलां निवासी मीर हसन ने एक मार्च 2018 को सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था उन्होंने गांव के आजाद की जमीन पट्टे पर लेकर खुंबी फार्म लगाया था।
उन्होंने आरोप लगाया था कि गांव के प्रदीप नाम के युवक ने उनके खुंबी फार्म में आग लगा दी। आग की सूचना कंट्रोल रूप में दी गई थी। जब तक अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती तब तक उनका व उसके पड़ोसी किसान यासीन, जगबीर व अली हसन का खुंबी फार्म भी जलकर राख हो गया था। मीर हसन का आरोप था कि 28 फरवरी की आधी रात को आग लगाई गई थी। इससे पहले रात करीब 10 बजे गांव के प्रदीप ने उसे धमकी दी थी कि खुंबी फार्म की होली बना दूंगा।
इसके बाद आरोपी ने रात को आग लगा दी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।