नयी दिल्ली, 24 जनवरी (एजेंसी)
विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने पिछले महीने एयर इंडिया की पेरिस-दिल्ली उड़ान में यात्रियों के खराब बर्ताव की घटना के बारे में एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को कहा कि गत छह दिसंबर को एयर इंडिया की पेरिस-नयी दिल्ली उड़ान में यात्रियों के खराब आचरण की दो घटनाएं प्रकाश में आई हैं।
इस उड़ान में सवार एक यात्री नशे की स्थिति में शौचालय में धूम्रपान करते हुए पाया गया था। उसी उड़ान में एक अन्य यात्री ने बगल की खाली सीट पर रखे कंबल पर कथित तौर पर पेशाब कर दिया था। उस समय बगल की सीट पर बैठी महिला यात्री शौचालय गई हुई थी। टाटा समूह की अगुवाई वाली एयर इंडिया पर एक हफ्ते से भी कम समय में दूसरी बार डीजीसीए ने जुर्माना लगाया है। पिछले हफ्ते भी विमानन नियामक ने महिला सहयात्री पर पेशाब करने की घटना में 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
समय पर नहीं दी जानकारी
दोनों ही मामलों में एयर इंडिया की तरफ से डीजीसीए को समय पर जानकारी नहीं दिए जाने की बात सामने आई है। डीजीसीए ने कहा, ‘एयरलाइन ने अपनी आंतरिक समिति को भी मामला सौंपने में देरी की थी जो नागर विमानन नियमों का उल्लंघन है।’ इस मामले में डीजीसीए ने जनवरी की शुरुआत में एयर इंडिया के जवाबदेही प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। इस पर एयर इंडिया ने 23 जनवरी को अपना जवाब सौंपा था। उसकी समीक्षा के बाद नियामक ने जुर्माना लगाने का फैसला किया है।