नयी दिल्ली, 22 सितंबर (एजेंसी)
केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने कोविड-19 से जान गंवा चुके लोगों को परिजन को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है। केंद्र ने कहा कि कोविड-19 राहत कार्य या महामारी से निपटने के लिए तैयारियों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहने के कारण संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजन को भी अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह पैसा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के दिशानिर्देशों के मुताबिक, कोविड-19 से मौत होने की बात प्रमाणित होने पर दी जाएगी। केंद्र ने यह भी कहा कि अनुग्रह राशि राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से राज्यों द्वारा मुहैया की जाएगी।
गौरतलब है कि 3 सितंबर को शीर्ष अदालत ने कोविड-19 से जान गंवा चुके लोगों के परिवारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश तय करने में देरी होने को लेकर नाखुशी प्रकट की थी। अदालत ने 30 जून को अपने फैसले में एनडीएमए को 6 हफ्तों के अंदर अनुग्रह राशि के लिए दिशानिर्देशों की सिफारिश करने का निर्देश दिया था।
उपचाराधीन मामले 186 दिन में सबसे कम
देश में एक दिन में कोरोना के 26964 नये मरीज सामने आये, जबकि 34167 ठीक हुए। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 3,01,989 रह गयी, जो 186 दिन में सबसे कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार, संक्रमण से 383 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,45,768 हो गयी। मंत्रालय ने बताया कि देश में उपचाराधीन मामले कुल मामलों का 0.90 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से सबसे कम संख्या है। कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.77 प्रतिशत दर्ज की गयी, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है।