सोनीपत, 11 जुलाई (हप्र)
एनएच-44 स्थित गांव राई में तालाब पर अवैध कब्जे के मामले में अदालत के आदेश के बावजूद नगर निगम द्वारा अवैध कब्जे नहीं हटवाए गए। यहां तक कि तालाब में लगातार अवैध खनन जारी है। शिकायतकर्ता ने अब नगर निगम से गुहार लगाई है कि शीघ्रता से तालाब से अवैध कब्जे हटवाते हुए अवैध खनन रुकवाया जाए।
गांव राई निवासी बालकिशन ने 2015 में जिला अदालत में याचिका दायर करते हुए बताया था कि गांव में करीब 18 कनाल 9 मरला क्षेत्र में तालाब है, जिस पर लगातार अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। तालाब में लगातार अवैध खनन भी जारी है। शिकायत पर गौर करते हुए गत वर्ष 13 अक्तूबर 2021 को अदालत ने नगर निगम सोनीपत को आदेश दिए थे कि उक्त तालाब की पूरी भूमि को कब्जा मुक्त करवाते हुए उसे अपने अधीन लिया जाए और इसके बाद उसे आधुनिक तकनीक से संवारा जाए। इस आदेश के करीब एक साल बाद भी नगर निगम हरकत में नहीं आया है। नगर निगम की तरफ से न तो तालाब की भूमि से कब्जा हटवाने को कोई कार्रवाई की है और न ही अवैध खनन रुकवाया है।
शिकायतकर्ता बालकिशन ने बताया कि उसने गत माह डीसी कार्यालय में भी शिकायत देकर अदालत के आदेश का हवाला दिया था और कब्जा हटवाने की मांग की थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। नतीजा यह है कि वर्तमान में भी तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे बरकरार है और वहां पर लगातार अवैध खनन भी हो रहा है।
राई गांव में तालाब की भूमि से अवैध कब्जे हटवाने के लिए ग्रामीण बालकिशन ने लंबी लड़ाई लड़ी है। अदालत ने उनके हक में फैसला दिया है। जिसके अनुसार नगर निगम को अदालत ने शीघ्र कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन नगर निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नगर निगम व प्रशासन को तुरंत अदालत के आदेश मानते हुए अवैध कब्जे छुड़वाने चाहिए व अवैध खनन को तुरंत बंद करवाना चाहिए।
-जयतीर्थ दहिया, पूर्व विधायक, राई विधानसभा क्षेत्र