वाराणसी, 14 जुलाई (एजेंसी)
ज्ञानवापी-शृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में बृहस्पतिवार को हिन्दू पक्ष ने दलील देते हुए दावा किया कि ज्ञानवापी वक्फ की संपत्ति नहीं है और हिन्दू पक्ष का मुकदमा पूरी तरह सुनवाई करने लायक है। हिन्दू पक्ष अपनी दलील शुक्रवार को भी जारी रखेगा।
शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष अपनी दलील दी। सिंह ने कहा कि हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत में दलील दी कि हिन्दू धर्म में जब किसी मूर्ति की एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तब उस स्थान की पूजा की जाती है। हिन्दू पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि तमिलनाडु के एक मंदिर में बिना किसी मूर्ति के पर्दे की पूजा होती है। गौरतलब है कि राखी सिंह तथा अन्य द्वारा शृंगार गौरी में विग्रहों की सुरक्षा और नियमित पूजा पाठ के आदेश देने के आग्रह के बाद मामला कोर्ट में चल रहा है।