नयी दिल्ली, 18 सितंबर (एजेंसी)
राज्यसभा ने मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक और सांसदों के वेतन, भत्ते में एक वर्ष के लिये 30 प्रतिशत की कटौती के प्रावधान वाले विधेयकों को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिये किया जायेगा। संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेशन संशोधन विधेयक 2020 को इस सप्ताह के शुरू में लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। उच्च सदन में संक्षिप्त चर्चा के बाद मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020 और संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेशन संशोधन विधेयक 2020 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गयी। संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेशन संशोधन विधेयक 2020 को इससे संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेशन (संशोधन) अध्यादेश 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल को मंजूरी दी थी और इसके अगले दिन यानी 7 अप्रैल को यह जारी किया गया था। संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेशन संशोधन विधेयक 2020 के माध्यम से सांसदों के वेतन में 30% की कटौती के लिए संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 और मंत्रियों के सत्कार भत्ते में कटौती के लिए मंत्रियों का वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952 में संशोधन किया गया है। मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020 को भी ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई।