चंडीगढ़, 14 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-5 को लेकर जारी की गई गाइड लाइन को हरियाणा सरकार पूरी तरह से लागू करेगी। बृहस्पतिवार से राज्य में कई नई शुरुआत होंगी। प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए नियमित पढ़ाई का बृहस्पतिवार को पहला दिन होगा। लॉकडाउन के बाद खुलने वाले स्कूलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने व्यापक प्रबंध किए हैं। सभी स्कूलों को पूरी तरह से सेनेटाइज करवाया गया है।
प्रदेश के गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुधवार को चंडीगढ़ में कहा कि केंद्र की गाइड लाइन के अनुसार राज्य में सिनेमा, थिएटर व मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुल सकेंगे। सिनेमा हाल में आगे-पीछे व साइड वाली सीटों को खाली रखना होगा। सभी के लिए मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा। इसी तरह से स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क भी खुल सकेंगे। कोचिंग संस्थान भी अब नियमित रूप से विद्यार्थियों को रोटेशन आधार पर बुला सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी, साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएट के छात्राओं के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फेस मॉस्क के अलावा हर किसी को अपने स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।
100 लोगों को होगी अनुमति
प्रदेश में सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। ऐसे कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने पर पाबंदी रहेगी। केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। बंद जगहों पर 200 लोगों की क्षमता वाले हाल में आधे लोगों को जाने की इजाजत होगी। ऐसी जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग करना, थर्मल स्केनिंग और सेनेटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा।