नयी दिल्ली, 20 अप्रैल (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने के मद्देनजर 5 शहरों में 26 अप्रैल तक कड़े प्रतिबंध लागू करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर आज रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इससे पहले सुप्रीमकोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया। सॉलिसिटर जनरल ने तत्काल सूचीबद्ध किए जाने के लिए चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। मेहता ने सोमवार को दिए गए हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि ‘एक न्यायिक आदेश में एक सप्ताह के लिए वर्चुअल लॉकडाउन’ की घोषणा की गई है। उन्होंने पीठ से इस मामले में आज ही सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह मामला राज्य के पांच बड़े शहरों से जुड़ा है। पीठ ने कहा, ‘ठीक है।’ हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 5 बड़े शहरों में 26 अप्रैल तक मॉल और रेस्तरां बंद करने समेत कड़े प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिये थे। हाईकोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए थे। अदालत ने कहा था कि ये प्रतिबंध ‘पूर्ण लॉकडाउन नहीं’ हैं।