गुरुग्राम, 11 अगस्त (हप्र)
निकाह के 17 साल बाद अपनी बेगम को तीन तलाक देकर घर से निकालने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि मारपीट के बाद पति ने उसे तीन तलाक कहकर घर से निकाल दिया। पुलिस आरोपी और उसके परिजनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
पुलिस को दिए बयान में फरीदाबाद धौज गांव की रहने वाली सगुफ्ता ने बताया कि 17 साल पहले उसका निकाह पटौदी बब्बर शाह दरगाह वार्ड 8 निवासी अब्दुल जकी के साथ हुआ था।
आरोप है कि निकाह के बाद से ही उसकी सास जमीला, ससुर अब्दुल हयया, देवर अन्नू, ननद पति के साथ मिलकर मारपीट करने लगे थे। आरोप है कि उसका शौहर हमेशा उसे छोड़ देने की धमकी देता था लेकिन परिवार की लाज के भय से वह हमेशा अपमान और मारपीट को सहती रही। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने कई बार उसे घर से भगा भी दिया लेकिन फिर भी वह स्वतः ही वापस लौट आई। उसके अनुसार उसके 14, 12 व तीन साल के तीन बच्चे भी हैं। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि 29 जुलाई को सभी एक बार फिर उसे बुरी तरह से मारा तथा अपने परिजनों के उकसावे में उसके शौहर ने उसे तीन तलाक देकर घर से धक्के मारकर भगा दिया। महिला के अनुसार कानूनी तौर पर तीन तलाक अवैध है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पटौदी थाना पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।