मुंबई, 5 मार्च (एजेंसी)
मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को बंबई हाईकोर्ट को बताया कि टीआरपी मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी चैनलों का संचालन करने वाली एआरजी आउटलायर मीडिया के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ 16 मार्च तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। मुंबई पुलिस की तरफ से पेश कपिल सिब्बल ने जस्टिस एस एस शिंदे और जस्टिस मनीष पितले की पीठ को बताया कि गोस्वामी और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का जो बयान दिया था, उसे 16 मार्च तक विस्तारित किया जाएगा।
अदालत एआरजी आउटलायर मीडिया द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट (टीआरपी) के साथ कथित हेर-फेर के लिए मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी और आरोपपत्र को चुनौती दी गयी है। अदालत ने सिब्बल के बयान को स्वीकार लिया और मामले पर अंतिम सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की।