नयी दिल्ली, 5 मार्च (एजेंसी)
‘ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया’ (ओसीआई) कार्ड धारक यदि देश में किसी धर्मोपदेश (मिशनरी) या ‘तबलीग’ या मीडिया गतिविधियों में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें केंद्र सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ेगी। बहरहाल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में हवाई किराये के शुल्क, राष्ट्रीय उद्यानों, राष्ट्रीय स्मारकों एवं संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में उन्हें भारतीय नागरिकों की तरह ही समानता दी है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ओसीआई कार्ड धारक भारत में किसी भी उद्देश्य के लिए यात्रा करने को लेकर जीवनपर्यंत कई बार प्रवेश की अनुमति देने वाले वीजा हासिल करने के हकदार होंगे, लेकिन ‘शोध करने या किसी मिशनरी या तबलीग या पर्वतारोहण या मीडिया से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उन्हें ‘विदेशी नागरिक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी’ या भारतीय दूतावास से विशेष अनुमति हासिल करनी होगी।’ ओसीआई कार्डधारकों को भारत में किसी विदेशी दूतावास या विदेशी सरकार के संगठनों में इंटर्नशिप करने या किसी ऐसे स्थान का दौरा करने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी, जो संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है।