दिनेश भारद्वाज
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 23 सितंबर
हरियाणा के स्कूलों के बाद अब कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में भी रौनक लौटेगी। हॉयर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने विद्यार्थियों के लिए रेगुलर क्लास शुरू करने की प्लानिंग कर ली है। सभी कॉलेजों के प्राचार्यों एवं यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को इस संदर्भ में हिदायतें जारी की गई हैं। विद्यार्थियों को रोटेशन आधार पर बुलाया जाएगा। साथ ही, अलग-अलग शिफ्ट भी होंगी ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत उच्चतर शिक्षा विभाग ने यह गाइड लाइन जारी की है। 25 सितंबर तक सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों को तैयारियों का ब्यौरा मुख्यालय को भेजना होगा। 26 सितंबर से कॉलेजों एवं यूनिवर्सिटी में ट्रायल रन शुरू होगा। ट्रायल रन के दौरान विद्यार्थी कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी में जा सकेंगे। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सोमवार व मंगलवार को क्लास लगेंगी।
प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को सुबह नौ से 12 बजे तक बुलाया जाएगा। इसी तरह से बीकॉम व बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को भी सोमवार व मंगलवार को ही दोपहर साढ़े 12 बजे से साढ़े 3 बजे तक बुलाया जाएगा। बुधवार व बृहस्पतिवार को बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को सुबह 9 से 12 बजे तक तथा बीकॉम व बीएससी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को दोपहर साढ़े 12 बजे से साढ़े 3 बजे तक बुलाया जाएगा। बीएड के विद्यार्थी बुधवार व बृहस्पतिवार को सुबह 9 से 12 बजे तक आ सकेंगे।
इसी तरह से बीए अंतिम वर्ष और पीजी यानी स्नातक करने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थी शुक्रवार व शनिवार को सुबह 9 से 12 बजे तक कॉलेज व यूनिवर्सिटी आ सकेंगे। बीकॉम व बीएससी फाइनइ ईयर और पीजी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को शुक्रवार व शनिवार को दोपहर साढ़े 12 बजे से साढ़े 3 बजे तक कॉलेज व यूनिवर्सिटी में बुलाया जाएगा। उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक अजीत बालाजी जोशी इस मुद्दे पर कॉलेज प्राचार्यों के साथ नियमित रूप से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठकें भी कर रहे हैं।
क्या कहते हैं अधिकारी
उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक अजीत बालाजी जोशी ने बताया कि प्रदेश के सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में 26 सितंबर से ट्रायल रन शुरू करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के अंतर्गत विभाग ने गाइडलाइन जारी की हैं। कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन होगा। मॉस्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य है। गृह मंत्रालय की गाइड लाइन का पालन होगा।