नयी दिल्ली, 20 नवंबर (एजेंसी)
सहारा समूह की 2 कंपनियों से 62,602.90 करोड़ रुपए के भुगतान के निर्देश के लिये बाजार नियामक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया है।
सेबी ने कहा है कि अगर ये कंपनियां कोर्ट के पहले के आदेशों पर अमल करते हुए इस धनराशि का भुगतान करने में विफल रहती हैं तो सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय को हिरासत में लिया जाना चाहिए। सेबी ने कहा है कि अवमाननाकर्ता रॉय और उनकी 2 कंपनियां-सहारा इंडिया रियल इस्टेट कार्पोरेशन लि. और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेन्ट कार्पोरेशन लि. निवेशकों से एकत्र की गयी सारी राशि ब्याज के साथ जमा कराने के बारे में कोर्ट के विभिन्न आदेशों का ‘घोर उल्लंघन’ कर रहे हैं। सेबी ने कहा है कि सुब्रत राय और उनकी कंपनियों को कई बार राहत प्रदान किये जाने के बावजूद उन्होंने इस न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की है और उनका अनुपालन करने में विफल रहे हैं।