शिमला (निस) : हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत इस महामारी के प्रबन्धन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति ने सामाजिक, अकादमिक, खेलों, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सभाओं में लोगों के शामिल होने की संख्या सीमित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। नए जारी आदेशों के अनुरूप, कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में खुले स्थानों व मैदानों की कुल क्षमता के अनुसार केवल 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 लोग एकत्रित हो सकेंगे। आरटीओ कार्यालय ऊना में एक अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को बंद कर दिया गया है। जिला सिरमौर के बडू साहिब में कोरोना पॉजिटिव के मामले पाए जाने पर समस्त बडू साहिब विश्वविद्यालय परिसर व कलगीधार ट्रस्ट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।