मुंबई, 11 जनवरी (एजेंसी)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने राजद्रोह तथा अन्य आरोपों में अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत सोमवार को 25 जनवरी तक बढ़ा दी। अदालत ने मुंबई पुलिस को तब तक दोनों को पूछताछ के लिए तलब नहीं करने का भी निर्देश दिया। रनौत और उनकी बहन मामले में बयान दर्ज कराने के लिए आठ जनवरी को यहां बांद्रा पुलिस के समक्ष पेश हुई थीं।
बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेशों के अनुरूप राजद्रोह के आरोपों में तथा सोशल मीडिया पर टिप्पणियों के माध्यम से कथित रूप से नफरत फैलाने एवं सांप्रदायिक तनाव की कोशिश करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। जस्टिस एसएस शिंदे तथा जस्टिस मनीष पितले दोनों बहनों की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें प्राथमिकी को और पिछले साल 17 अक्तूबर को जारी मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
यह हुआ कोर्ट में : सरकारी वकील ने कोर्ट को सूचित किया कि याचिकाकर्ता 8 जनवरी को पुलिस के समक्ष पेश हुई थीं। ‘वह (रनौत) हमारे पूछताछ पूरी करने से पहले ही यह दावा करते हुए चली गयीं कि उनकी पेशेवर प्रतिबद्धताएं हैं। हम पूछताछ के लिए उन्हें फिर बुलाएंगे। सहयोग करने में क्या गलत है।’ इस पर जस्टिस पितले ने कहा, ‘वह (रनौत) दो घंटे तक रहीं। क्या यह काफी नहीं है? आपको सहयोग के लिए और कितने घंटे चाहिए?’ तब वकील ने कहा कि पुलिस उनसे तीन और दिन तक पूछताछ करना चाहती है। शिकायतकर्ता के वकील ने याचिका पर जवाब देने के लिए हलफनामा दाखिल करने के लिए और वक्त मांगा। तब अदालत ने सुनवाई 25 जनवरी तक स्थगित कर दी।